संविधान के स्रोत

भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।इस संविधान में एकल नागरिकता,नीति निर्देशक तत्व ,वयस्क मताधिकार,संसदीय संप्रभुता,तथा लोचशील है।भारत के संविधान में ३९५ अनुच्छेद है।इसमें कुल २२ भाषाओं को प्रदर्शित भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।भारत की राज्य भाषा हिन्दी को संविधान के अनुच्छेद ३४३ में उल्लेख किया गया है।भारत का संविधान अन्य देशो के संविधान से मिलकर बनाया गया है जिसे हम एक एक करके समझेंगे।

संविधान के स्रोत:  

ब्रिटेन के संविधान से: ब्रिटेन के संविधान से भारत ने लिए है
  • संसदीय व्यवस्था
  • विधाई प्रकिया(legislative process)
  • एकल नागरिकता(single citizenship)
  • मंत्रिमंडल प्रणाली(cabinet system)
  • सदन में दो सदन राज्य सभा,लोकसभा(house system)
  • राज्याध्यक्ष ki प्रतीकात्मक या नाम मात्र का महत्व
अमेरिका के संविधान से:
  • मुल अधिकार (fundamental rights)
  • राष्ट्रपति पर महाभियोग
  • उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जाना
  • न्यायपालिका की स्वतंत्रता
  • न्यायिक पुरनिरिक्षण या पुर्नविलोकन का सिद्धांत
आयरलैंड के संविधान से:
  • नीति निर्देशक तत्व
  • राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से:
  • समवर्ती सूची
  • संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
जर्मनी के वायमर संविधान से:
  • आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन

 सोवियत संघ के संविधान से(भूत पूर्व):
  • मूल कर्तव्य(fundamental duty)
  • प्रस्तावना में सामाजिक,आर्थिक, एवं राजनैतिक न्याय का आदर्श

फ्रांस के संविधान से:
  • गणतंत्रतामक डाचा
  • स्वतंत्रता,समानता,बंधुता के आदर्श
दक्षिण अफ्रीका के संविधान से:
  • संविधान में संशोधन की प्रक्रिया
जापान के संविधान से:
  • विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
कनाडा के संविधान से:
  • केंद्र के द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति
  • अवस्थित शक्तियों को केंद्र में निहित होना
  • सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था
भारत शासन अधिनियम १९३५:
  • संघीय व्यवस्था
  • राज्यपाल का कार्यकाल
  • न्यायपालिका का दाचा
  • लोक सेवा आयोग
  • आपातकालीन उपबंध
  • शक्तियों के विवरण की तीन सूचियां